अल्पसंख्यकों के लिए बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्य रोजगार ऋण योजना | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024, Registration, Eligibility, Benefits

अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं लाई जाती है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी अल्पसंख्यकों की दशा को सुधारने के लिए और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की गई है; जिसका नाम है अल्पसंख्यकों के लिए बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। इस योजना के अंतर्गत बिहार में रहने वाले लोगों को  स्वरोजगार की ओर बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा जो कि सरकार की तरफ से होगा।

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इस योजना का आरंभ बिहार सरकार द्वारा एवं बिहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं, उनको रोजगार खोलने के लिए बिहार सरकार की तरफ से लोन मुहैया करवाया जाएगा। यह योजना 2012 में आरंभ की गई थी और 2012 से लेकर 2016 तक जो इसका बजट तय किया गया था, वह लगभग ₹25 करोड़ रखा गया था। 2016 और 2017 में इसका बजट बढ़ाकर ₹75 करोड़ कर दिया गया था और इसके बाद इस योजना के तहत लगभग 100 करोड रुपए की बजट में बढ़ोतरी की गई।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Objectives

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले लोग अपना रोजगार खुद शुरू कर पाए और अपने पैरों पर खड़े हो पाए। उन्हीं लोगों की सहायता के लिए बिहार सरकार द्वारा बहुत ही कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसका फायदा भी लोगों को पहुंच रहा है।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अन्य तथ्य | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Guidelines

  • इस योजना के अंतर्गत जो ब्याज दर तय की गई है वह 3 महीने के टोरियम पीरियड के बाद लगभग 5% तय की गई है।
  • लोन की राशि का 20 बराबर से मासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा अर्थात इसकी ईएमआई 20 बराबर किस्तों में बांटी गई है।
  • यदि कोई लाभार्थी निर्धारित समय पर ऋण की सारी राशि का भुगतान कर देता है तो उसको ब्याज दर में5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
  • यदि कोई लाभार्थी सही समय पर किस्त का भुगतान नहीं करता तो उसको पेनल्टी लगेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि लाभार्थी सही समय पर किस्त का भुगतान कर दे और लोन की सारी राशि चुका दे।
  • इस योजना के नियम के अनुसार लाभार्थी को 10 से 20 पोस्ट डेटेड चेक जमा करवाने अनिवार्य होंगे।
  • गारंटर: यदि लोन ₹100000 का होगा तो लाभार्थी स्वयं अपनी गारंटी ले सकता है या फिर उसके माता-पिता के पास किराए की रसीद या अन्य दस्तावेजों के जरिए अपनी गारंटी ले सकता है।
  • यदि लोन ₹100000 से ज्यादा होता है, तो सरकारी, अर्धसरकारी बैंक, आयकर दाता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या शिक्षक से पंजीकृत मदरसे आदि जिनके पास अचल संपत्ति है वह इसके गारंटर होंगे।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभ | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Benefits

  • इस योजना के तहत बिहार में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को सरकार की तरफ से रोजगार खोलने के लिए लोन प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लगभग ₹5 लाख तक का लोन दिया जाएगा अर्थात इस योजना के तहत लोग ₹500000 तक का लोन रोजगार खोलने के लिए प्राप्त कर पाएंगे।
  • लोन में मिलने वाली राशि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पहुंचाई जाएगी जिससे यह फायदा होगा कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा और लोगों को डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली राशि का इस्तेमाल करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपना रोजगार खोल पाएंगे और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ पाएंगे।
  • अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एवं पारसी इस योजना के अंतर्गतलोन प्राप्त कर पाएंगे।
  • अल्पसंख्यक समुदाय इस योजना के अंतर्गत किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त कर पाएंगे।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Guidelines

  • इस योजना के तहत केवल बिहार में रहने वाले लोग ही फायदा उठा सकते हैं, अन्य राज्य से संबंधित लोग इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं कर सकते और ना ही फायदा उठा सकते हैं
  • आवेदक अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए; 18 वर्ष से कम एवं 50 वर्ष से ज्यादा लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था में काम कर रहे आवेदक आवेदन नहीं कर सकते।
  • आवेदक की परिवार की सालाना आमदनीचार लाख से कम होनी चाहिए, तभी वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Required Documents

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मूलनिवासी प्रमाण पत्र
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • आमदन कर विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइलनंबर

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Registration Process

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा।
  • इसके बाद आवेदक को वहां से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी ध्यान पूर्वक भरने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • दस्तावेजों के साथ अटैच इस एप्लीकेशन फॉर्म को बैंक में जमा करवाना होगा।
  • इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Selection Process

इस योजना के तहत आवेदक जब आवेदन कर देते हैं तो उसके पश्चात लाभार्थियों की एक सूची तैयार की जाती है। उस सूची में जिस लाभार्थी का नाम दर्ज होगा, केवल उसी को इस योजना के अंतर्गत लाभ पहुंचाया जाएगा। चयन प्रक्रिया के दौरान अल्पसंख्यक समिति लाभार्थियों के सारे दस्तावेजों की वेरिफिकेशन करती है और इसके पश्चात एक रिपोर्ट कमिश्नरी इंचार्ज को दी जाती है। कमिश्नरी इंचार्ज ही यह तय करते हैं कि किस व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत राशि प्रदान की जाएगी।

संपर्क | Bihar Mukhayamantri Alpasankheyak Rozgar Rin Yojana 2024 : Helpline Number

यदि किसी भी प्रकार की समस्या पेश आती है या फिर या फिर अल्पसंख्यक योजना के अंतर्गत कोई भी नई अपडेट आती है तो इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल आईडी उपलब्ध करवाई गई है।

 हेल्पलाइन नंबर: 18003456123

ईमेल आईडी: [email protected]

बिहार सरकार ने योजना अपने राज्य में उन लोगों की मदद के लिए शुरू की है जो कि कम गिनती में है अर्थात अल्पसंख्यक हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, इसलिए जो भी लोग अपना  खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं परंतु उनके पास पर्याप्त धन नहीं है तो वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं तथा रोजगार खोलने के लिए लोन की  सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देर न करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों को इस योजना के अंतर्गत अवश्य आवेदन करना चाहिए।

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