जाने हरियाणा में राशन कार्ड बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया | Haryana Ration Card 2024, Registration, Online Application, Ration Card Fee

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत निशुल्क गेहूं दिया जाता है. लेकिन सरकार ने करनाल, अंबाला, यमुनानगर, रोहतक और हिसार ज‍िलों का चयन गेहूं की बजाय आटा देने के लिए क‍िया है.

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दोस्तों आज हम जानते हैं कैसे हरियाणा का राशन कार्ड घर बैठे बना सकते हैं और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंन्ट चाहिए होते हैं राशन कार्ड बनाने के लिए, हरियाणा में नए राशन कार्ड के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते है, जैसे की आप सब लोग जानते हो हर राज्य की तरह हरियाणा में भी हम ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड बना सकते हैं, तो चलिए जानते हैं राशन कार्ड बनाने का प्रोसेस:

जैसे की आप लोग जानते जानते हैं, चावल, गेहूं, एलपीजी, चीनी, और मिट्टी के तेल आदि घरेलु और कुछ जरूरी सामान हैं, जो सभी परिवारों में दिन-प्रतिदिन जीवनशैली में आवश्यक होती हैं। और इन सब बस्तुओ में मूल्य वृद्धि आम आदमी के जीवन में प्रभाव डालने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए सरकार द्वारा देश के सभी लोगो के लिए राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है, राशन कार्ड एक कानूनी दस्तावेज होता है जो अपने कार्ड धारक को बहुत सी वस्तुओ पर सब्सिडी दरों पर इन आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है|

आज के अध्याय में हम आपको हरियाणा राशन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करा सकेंगे और आप अपने आप ही राशन कार्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम की सहायता अपना राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं जिसके बारे में विस्तारपूर्वक नीचे बताने बताने जा रहे हैं |

हरियाणा सरकार ने राशन कार्ड धारकों को पांच श्रेणियों में स्थापित किया हैं: | Haryana Ration Card Type 2024 | Naya Ration Card Kaise Banaye

  • गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल APL) कार्डधारक- यह कार्ड हरे रंग में होते हैं ।
  • राज्य गरीबी रेखा से नीचे (एसबीपीएल SBPL) कार्डधारक- ये कार्ड पीले रंग में होते हैं।
  • केंद्रीय गरीबी रेखा से नीचे (सीबीपीएल CBPL) कार्डधारक- इन कार्ड का रंग पीला में होते हैं ।
  • अंत्योदय अन्न योजना (एएए AAA) कार्डधारक- गुलाबी रंग का कार्ड में होते हैं।
  • अन्य प्राथमिकताएं (ओपीएच OPH) कार्डधारक

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया | Haryana Ration Card 2024 : Offline Registration

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन विधि सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीका है, लेकिंग इस प्रोसेस में कई ऐसी दिक्कतें हैं, जो नागरिक ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से एक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से एक नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपको इन चरणों का पालन करना होगा ।

  • आवेदक को राशन कार्ड प्रक्रिया के लिए आवेदन फीस के रूप में 10 / – रुपये का भुगतान करना होगा।
  • पीएल परिवारों को राशन कार्ड के लिए आवेदन फीस से छूट दी गई है।
  • तत्काल सेवा राशन कार्ड के लिए आवेदन फीस 25 रुपये है।
  • जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय में सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में या आपके निवास स्थान के अनुसार खाद्य और आपूर्ति के निरीक्षक के कार्यालय में निर्धारित आवेदन पत्र (फॉर्म डी -1) प्राप्त करें।
  • आप हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी राशन कार्ड फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं: http://haryanafood.nic.in/FCI1.doc
  • आवेदन फॉर्म को सही और स्पष्ट रूप से भरें। साथ ही, यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करते समय अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगाये हैं।
  • फॉर्म जमा करने के बाद, आपको आपके राशन कार्ड के संग्रह के लिए उचित कार्यालय से संपर्क करने की तिथि के बारे में सूचित करने के लिए एक पर्ची के साथ जारी किया जाएगा।

नए राशन कार्ड के लिए जमा किए जाने वाली दस्तावेज सूची | Haryana New Ration Card 2024 : Required Documents

नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय, आवेदक को आवश्यक रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे|

  • पासपोर्ट आकार की दो सत्यापित फोटो ।
  • आधार कार्ड (आवश्यक दस्तावेज) है
  • एक शपथ पत्र ने यह घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत में पहले कहीं भी कोई राशन कार्ड तैयार नहीं किया है।
  • पता / पहचान का कोई प्रमाण
  • उपर्युक्त दस्तावेजों को संलग्न करें और केंद्र में कार्यालय व्यक्ति / ऑपरेटर को सौंप दें और स्वीकृति पर्ची प्राप्त करें।
  • उप-निरीक्षक / इंस्पेक्टर आवेदक के निवास पर जाकर और जरूरी पूछताछ करने के द्वारा शारीरिक रूप से विवरणों की पुष्टि करेगें। इसके बाद, DFSC/AFSO राशन कार्ड जारी करेगा।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया | Haryana Ration Card 2025 : Online Process

राशन कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है और राशन कार्ड से ही गेहूं, चावल, एलपीजी, केरोसिन आदि सस्ती दरो पर मिलते हैं |खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, हरियाणा ने अपने राज्य के नागरिको के लिए राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों सुविधाए प्रदान की है, अब ऑनलाइन राशन कार्ड हरयाणा की सहयता से लोग राशन कार्ड आसानी से ऑनलाइन ही अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं |

  • सर्वप्रथम हरियाणा सरकार की “खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ” की आधिकारिक वेबसाइट को access करें :
  • अब उलटे हाथ (left hand) की तरफ “QUICK LINKS” option पर जाए और “online ration card” लिंक पर क्लिक करें |
  • अब आपके सामने एक नयी वेबसाइट ओपन हो जायेगी “https://saralharyana.gov.in/” यहाँ आपको “New user ? Register here” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमे आपको अपना पूरा नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य चुनना होगा | उसके बाद captcha कोड भरे के validate बटन पर क्लिक करें|
  • रजिस्टर होने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करे सरल हरयाणा पोर्टल पर जिसका लिंक ऊपर पहले ही दे दिया गया हैं |
  • लॉग इन होने के बाद “Apply For Services” बटन पर क्लिक करें और उसके बाद “View Services” पर क्लिक करें।
  • यहाँ बहुत से services होंगी तो आप search बॉक्स में जाकर राशन कार्ड टाइप करें और सर्च रिजल्ट में से “Issuance of new ration card ” पर क्लिक करें| जिसके बाद आपके सामने हरयाणा राशन कार्ड का फॉर्म ओपन हो जाएगा |
  • सबसे पहले कार्ड टाइप सेलेक्ट करें , इसके बाद BPL फैमिली id डालें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें , ईमेल id दर्ज करें ।
  • अगले चरण में अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भरें, जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी जानकारी भरें |
  • इसके बाद अपने घर का पता भरें |
  • अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो उसकी जानकारी भरे अन्यथा आगे बढ़ें |
  • अंत में captcha कोड भरे और “Submit” बटन पर क्लिक करें |
  • अब attach annexure पर क्लिक करें अगले बॉक्स में अपने डाक्यूमेंट्स अपलोड करें |
  • अब सेव annexure बटन पर क्लिक करें ।

इस प्रकार से आप सफलतापूर्वक राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है । अब इसके बाद आप अपने राशन कार्ड
का स्टेटस देख सकते हैं और ऑनलाइन डाउनलोड करे सकते हैं |

अगर आपका राशन कार्ड किसी वजह से खो गया है या आपके पास किसी कारणवश वह उपलब्ध नहीं है तो आप
दोबारा डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है ।

डुप्लिकेट राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें? | Haryana Duplicate Ration Card Kaise Banaye

  • सबसे पहले DFSC/AFSO/IFS के कार्यालय से आवेदन फार्म जमा करें।
  • आवेदन फार्म भरें और आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक खाद्य और आपूर्ति के कार्यालय में जमा करें, जिनके अधिकार क्षेत्र में आपका निवास आता है।

 

डुप्लिकेट राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची | Haryana Duplicate Ration Required Documents

  • परिवार के दो प्रमाणित फोटो पासपोर्ट आकार के ।
  • डिपो धारक की रिपोर्ट और दंड के रूप में 5 रुपये की दो फोटोकॉपी। राशन कार्ड आवेदक द्वारा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी / निरीक्षक खाद्य

और आपूर्ति कार्यालय के कार्यालय से एकत्र किया जा सकता है।

राशन कार्ड में संशोधन | Haryana Ration Card Update

DFSC/AFSO/IFS के कार्यालय से आवेदन पत्र लीजिए और आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज़ | Haryana Ration Card Correction in Hindi

  • सदस्य का नाम हटाने के लिए : मृत्यु प्रमाण पत्र / स्थानांतरण प्रमाणपत्र / विवाह प्रमाणपत्र
  • सदस्य जोड़ने के लिए : जन्म प्रमाणपत्र
  • पता परिवर्तन के लिए : सरेंडर प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण

हरियाणा में राशन कार्ड का विभाग | Haryana Ration Card Department Helpline Number 2024

विभाग का नाम: खाद्य और नागरिक आपूर्ति
पता: 30 बेज़ बिल्डिंग, दूसरा तल, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ -160017
संपर्क नंबर: 0172-2706481
आधिकारिक वेबसाइट: haryanafood.nic.in

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