उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना 2024 | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024, Registration, Benefits, Eligibility

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी में सहायता देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना या कन्या विवाह अनुदान योजना का आयोजन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश द्वारा इस योजना के अंतर्गत सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुत्री विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदक को शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन करना होगा।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024 : Objectives

गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटी की शादी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनमे सबसे बड़ी परेशानी गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति होती है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लड़कियों का विवाह समय पर नहीं हो पाता है। इसके लिए यूपी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश  कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों को कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभ | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024 : Benefits

  • उत्तर प्रदेश कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने के बाद दंपत्ति को 51 हजार रूपये की आर्थिक सहायता अपनी बेटी के विवाह के शगुन के तोर पर दी जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ / धन राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी अनिवार्य होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत अन्र्तजातीय विवाह हेतु 55,000/- रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • सामूहिक विवाह की स्थिति में कम से कम 11 जोड़ों के विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में यूपी सरकार द्वारा 5,000/- रूपये प्रति जोड़े की दर से आयोजन में होने वाले व्यय का भुगतान बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024 : Eligibility

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए यदि कोई लाभार्थी आवेदन करना चाहता है, तो नीचे दी गयी पात्रता/ योग्यता शर्तो का होना अनिवार्य होगा:-

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकेंगे।
  • इस योजना के अंतर्गत विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकेंगे।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए जरुरी दस्तावेज़ | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024 : Required Documents

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • बैंक खाता
  • आवेदक का शादी प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  • यदि पुत्री गोद ली गई है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024 : Registration Process

यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना या कन्या विवाह योजना उत्तर प्रदेश या पुत्री विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश के लिए पात्र बनना चाहता है, तो इसके लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-

  • सबसे पहले लाभार्थी को विवाह अनुदान योजना उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
  •  उसके बाद होमपेज खुलने के बाद लाभार्थी को नया पंजीकरण के विकल्प चुनना होगा। इसके लिए अपनी जाति अनुसार क्लिक करना होगा ।
UP Kanya Vivah Anudan Yojana Registration Process
UP Kanya Vivah Anudan Yojana Registration Process
  • लाभार्थी को सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक में से एक विकल्प चुनना होगा।
  • इसके बाद लाभार्थी के सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • पंजीकरण फॉर्म में आपको सभी जरुरी जानकारी अच्छे से दर्ज करनी होगी जैसे कि पुत्री की शादी की तिथि,जनपद, क्षेत्र, तहसील,पुत्री का फोटो,आवेदक का फोटो,आवेदक का नाम,पुत्री का नाम,वर्ग जाति,पहचान पत्र की फोटो कॉपी,जाति प्रमाण पत्र संख्या,आवेदक के पिता या पति का नाम,आवेदक का लिंग,पुत्री के पिता का नाम,यदि आवेदक विद्या विकलांग है,ईमेल आईडी,मोबाइल नंबर,शादी का विवरण,बैंक का विवरण,वार्षिक आय का विवरण आदि भरना होगा।
  •  लाभार्थी द्वारा फॉर्म भरने के बाद जरुरी दस्तावेज़ इसके साथ अटैच करके अपलोड करना होगा।
  • अब  लाभार्थी को इसको सेव करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर के कन्या विवाह अनुदान योजना आवेदन फॉर्म को जमा करवाना होगा।
  •  इसके बाद लाभार्थी को जमा किये गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा।
  • इस तरह लाभार्थी उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना की लॉगइन करने की प्रक्रिया | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024 : Registration Process

  • सर्वप्रथम लाभार्थी को उत्तर प्रदेश कन्या विवाह  हेतु अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब  लाभार्थी के सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इस होम पेज पर लाभार्थी को कैटेगरी का चयन करना होगा।
  • इसके बाद लाभार्थी को पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद लाभार्थी को लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार लाभार्थी लॉगिन कर सकेंगे।

 उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए संपर्क | UP Kanya Vivah Anudan Yojana 2024 : Helpline Number

यदि किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी या इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वह नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं

  • सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र -18004190001
  • अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 18001805131
  • अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र – 0522-2286199

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेग। उत्तर प्रदेश के गरीब लोग को आर्थिक रूप से कमज़ोर होने या पैसे न होने की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते है | इस बात पर ध्यान देते हुए राज्य सकरार ने उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | इस योजना के ज़रिये लड़कियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदला भी जाएगा|

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