बिहार समेकित मुर्गी विकास योजना 2024 | Bihar Murgi Palan 2024 | Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2024, Registration, Eligibility, Online Status Check, Form Download

बिहार सरकार दे रही है मुर्गी पालन करने हेतु लाखोें का अनुदान, ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार ने अपने राज्य में स्वरोजगार को प्रफुल्लित करने के लिए एक ऐसी योजना लाई है जिसके तहत लोग अपना मुर्गी फार्म खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार की तरफ से मदद प्राप्त कर सकते हैं; इस योजना का नाम है ‘समेकित मुर्गी विकास योजना इस योजना के अंतर्गत मुर्गी फार्म खोलने के लिए तथा अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिहार के सभी जिलों में यह योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है तथा अंडा उत्पादन में पूरा प्रदेश बढ़ोतरी हासिल कर पा रहा है।

इस योजना के तहत मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अपनी तरफ से लोगों की सहायता करती है। समेकित मुर्गी विकास योजना ना केवल लोगों को आत्मनिर्भर करती है बल्कि इसके जरिए राज्य में भी मीट उत्पादन एवं अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी हो पाई है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर हो पाई है।

 समेकित मुर्गी विकास योजना का उद्देश्य | Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2024 : Objectives | Bihar Murgi Palan 2024

समेकित मुर्गी विकास योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार की तरफ बढ़ाना एवं नए रोजगार सृजित करना है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही और बेरोजगारी में भी कमी होगी; इसीलिए इस योजना को बिहार राज्य के हर एक जिले में  शुरू किया गया है।

समेकित मुर्गी विकास योजना के लाभ | Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2024 : Benefits

  • इस योजना के अंतर्गत मुर्गी फार्म खोलने के लिए लोगों को राज्य सरकार की तरफ से सहायता राशि लोन के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी जो कि बहुत ही कम ब्याज दर पर होगी।
  • 5000 लेयर की क्षमता वाले मुर्गी फार्म को खोलने के लिए सरकार की तरफ से 4800000 रुपए तक की लागत का बजट तय किया गया है और इसी के अनुसार उन्हें लोन प्रदान किया जाएगा।
  • यदि 10000 लेयर की क्षमता वाला मुर्गी फार्म स्थापित करना है तो इसके लिए ₹5000000 तक का लोन कम ब्याज पर दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत मिलने वाले अनुदान को दोस्तों के रूप में आवेदक के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।पहली सहायता राशि अर्थात पहली किस्त 60% उस समय प्राप्त होगी जब मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा एवं फार्म के लिए उचित के साथ फोटोग्राफ पशुपालन कार्यालय में भेज दी जाएगी। दूसरी किस्त अर्थात 40% उस समय प्रदान की जाएगी जब मुर्गी फार्म का संचालक अपने फार्म में फीड  मील गोदाम,  जनरेटर,  फीड मिल उपकरणों के साथ अपना फोटोग्राफ पशुपालन कार्यालय में भेज देगा।
  • सामान्य वर्ग से संबंधित लोगों को मुर्गी फार्म खोलने के लिए 30% एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों को मुर्गी फार्म खोलने के लिए 40% तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत न केवल मुर्गी फार्म खोलने के लिए लोन की सुविधा दी जाएगी बल्कि जो मुर्गी फार्म स्थापित करने से पहले प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाएगा
  • इस योजना से राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी क्योंकि मुर्गी फार्म खोलने से मीट उत्पादन बढ़ेगा एवं अंडा उत्पादन में भी राज्य आगे बढ़ पाएगा।
  • बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्योंकि लोग अपना रोजगार खुद स्थापित कर पाएंगे।
  • रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो पाएंगे।

समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत जारी किए गए दिशानिर्देश | Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2024 : Guidelines

  • यह योजना केवल बिहार में रहने वाले मूल निवासियों के लिए ही तैयार की गई है, दूसरे राज्य के लोग ना तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का लाभ हासिल कर सकते हैं।
  • जो भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, उसको मुर्गी फार्म के साथ-साथ फीड मिल यूनिट स्थापित करना आवश्यक होगा।
  • मुर्गी फार्म खोलने के इच्छुक व्यक्ति के पास अपनी खुद की जमीन होनी आवश्यक है, तभी उसको इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त होगा।
  • 5000 क्षमता वालेमुर्गी फार्म को खोलने के लिए आवेदक के पास50 एकड़ भूमि होनी आवश्यक है।
  • 10,000 लेयर वाले मुर्गी फार्म को खोलने के लिए आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी आवश्यक है।
  • यदि किसी आवेदक के पास खुद की भूमि नहीं है तो उसके पास लीज होना आवश्यक है, तभी वह इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त कर सकता है।
  • जिस जगह मुर्गी फार्म खोलना है, वह जगह पक्की सड़क से जुड़ी हुई होनी चाहिए; यदि वह जगह पक्की सड़क से जुड़ी हुई नहीं होगी तो आवेदक को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

  समेकित मुर्गी विकास योजना के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कुछ जरूरी नियम | Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2025 : Rules

  • जिस भी व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिल जाती है, उसी आवेदक को इस योजना के तहत लाभ पहुंचाया जाता है और इस को सुनिश्चित करने के लिए एकस्वीकृति पत्र अर्थात अप्रूवल लेटर आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा।
  • स्वीकृति पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात 10 दिन के अंदर अंदर विभागीय अधिकारियों द्वारा हजार रुपए के non-judicial stamp पेपर पर एक इकरारनामा किया जाता है।
  • इस योजना के तहत जिन आवेदकोंका चुनाव कर लिया जाता है, उनको हर महीने की 5 तारीख को लेयर मुर्गी फार्म का मासिक प्रगति रिपोर्ट पशुपालन अधिकारी के पास भेजना आवश्यक होगा; यदि आवेदक मासिक रिपोर्ट नहीं भेज पाता तो ऐसे में आवेदक के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा तथा लाभ देना भी बंद कर दिया जाएगा।
  • हर महीने मुर्गी फार्म के अंदर पूजा एवं मुर्गियों के स्वास्थ्य का परीक्षण जिला पशुपालन अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी।
  • मौजूदा चूजों और मुर्गियों की बायोसिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी मुर्गी फार्म के संचालक की ही होगी।
  • पशुपालन अधिकारियों के साथ जब एक बार इकरारनामा हो जाएगा तो उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर मुर्गी फार्म के निर्माण का कार्य शुरू करना आवश्यक होगा; यदि कोई व्यक्ति इकरारनामा के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर मुर्गी फार्म का निर्माण नहीं करेगा तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
  • निर्माण कार्य शुरू होते ही इसकी सारी जानकारी जिला पशुपालन अधिकारी के पासदेनी जरूरी होगी।
  • लोन की दोनोंकिस्त प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्माण कार्य पूरा होने के बाद की फोटोग्राफ तथा अन्य उपकरणों के साथ अपनी फोटोग्राफ पशुपालन कार्यालय में जमा करवानी आवश्यक होगी।

समेकित मुर्गी पालन योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज़ | Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2024 : Required Documents

  • आधार कार्ड
  • मूल निवासी पहचान पत्र
  • जमीन के दस्तावेज़
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

समेकित मुर्गी पालन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया | Bihar Samekit Murgi Vikas Yojana 2025 : Registration Process

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है; जिसके तहत आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके पश्चात आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद मुर्गी फार्म योजना के अंतर्गत मिलने वाले एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के पश्चात तथा अन्य दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात सबमिट करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक रसीद प्रिंटआउट के रूप में अपने पास रखनी होगी।
  • इस तरह से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पशु पालन अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों को वेरीफाई करने के बाद एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसमें चयनित आवेदकों की सारी जानकारी होगी।जिन आवेदकों का नाम उस लिस्ट में होगा केवल उन्हीं को इस योजना के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

यह योजना बिहार में रहने वाले गरीब वर्ग से संबंध रखते लोगों, पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों, किसानों, मुर्गी पालकों एवं बेरोजगार युवकों तथा युवतियों को स्वरोजगार की तरफ उत्साहित करने के लिए शुरू की  की गई है; जिसका फायदा कई लोग उठा भी चुके हैं। जिन्होंने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन नहीं किया है उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत अवश्य आवेदन करना चाहिए, इससे लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा और राज्य सरकार को भी फायदा होगा।

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