उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट 2024 | UP Marriage Certification Online Apply | How to apply for UP Marriage Certificate

मैरिज जिसे हिंदी में शादी भी कहते हैं, दो लोगों को एक बंधन में बंधकर सामाजिक या धार्मिक मान्यता देना है। अब जब धार्मिक एवं सामाजिक तौर पर मान्यता मिल जाती है, तो इसे रजिस्टर करवाने की भी आवश्यकता होती है। विवाह एक धार्मिक संबंध है किंतु अब कानूनी तौर पर भी इसे मान्यता मिलनी आवश्यक है। यह जरूरी हो गया है जैसे शादी के बाद बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने, सपाऊस वीजा हासिल करने, जॉइंट प्रॉपर्टी लेने जैसे तमाम कार्यों के लिए शादी का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

आज के समय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली को संशोधित कर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कर दिया है। अब प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन माध्यम से भी व्यक्ति स्वयं स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए पति तथा पत्नी को अपना पूरा विवरण भरकर सभी दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को स्टांप एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के नागरिकों के लिए एक नया नियम शुरू किया है, जिससे हर नागरिक के  विवाह का पंजीकरण होना अनिवार्य है। इस नियम के अंतर्गत यूपी के नागरिक कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क अलग-अलग धर्म और जाति के अनुसार निर्धारित होते हैं। मुसलमानों को भी अपना निकाह दर्ज कराना होगा; यदि आवेदक 1 साल के भीतर शादी के लिए पंजीकरण नहीं करते तो उन्हें ₹10 जुर्माना देना होगा और 1 साल के बाद आवेदक को ₹50 का भुगतान करना होगा और हर साल यह रुपए बढ़ते जाएंगे। सभी जाति व धर्म के लोगों को अपनी शादी के पंजीकरण की आवश्यकता होगी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में सभी विवाहित उनके लिए अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से दूसरे राज्यों की तरह ही एक नई शुरुआत की है। विवाह पंजीकरण का अधिकार शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के निकायों को ग्राम पंचायत में दिया जाएगा।

विवाह पंजीकरण देश के कई राज्यों में लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सभी नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विवाह के बाद पंजीकरण को विवाहित जोड़ों को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

राज्य सरकार द्वारा विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य समाज में बाल विवाह पर रोक लगाना है। मैरिज सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह सर्टिफिकेट पंजीकरण के द्वारा कई प्रकार की सेवाओं का लाभ और सामाजिक कुरीतियों एवं बाल विवाह को रोकने के लिए होता है।

विवाह पंजीकरण के लाभ 2024 | UP Marriage Certification 2024

यदि आवेदक अपनी शादी को रजिस्टर कर आता है तो वह भविष्य में कई सुविधाओं का लाभ उठा सकता है, कुछ मुख्य लाभ नीचे दिए गए हैं:

  • यदि आवेदक पासपोर्ट या बैंक खाते के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • ऐसे कई देश है जहां पारंपरिक विवाह को फ्रॉड माना जाता है, तो इन देशों में विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
  • इसका प्रयोग कर सभी तरह की धनराशि जैसे बीमा पॉलिसी का नामकरण किया जा सकता है। बैंक में बीमा की दवा राशि प्राप्त करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
  • विवाह प्रमाण पत्र महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है तथा कानूनी रूप से न्याय दिलाने के लिए वैध दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।

उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण शुल्क | UP Marriage Certification Registration Fee

यदि आवेदक यूपी मेरिट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए लागू शुल्क देना होगा जो निम्न प्रकार है:

  • विवाह करने के 1 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण कराने में -10 ₹
  • 1 महीने के बाद विवाह पंजीकरण कराने में – ₹20
  • 1 वर्ष के बाद निलंबित पंजीकरण शुल्क में ₹10 से वृद्ध होगी, उसके बाद भी लंबित पंजीकरण के लिए ₹50 जुर्माने के रूप में देना होगा।

उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट 2024 आवेदन पत्र हेतु दिशा निर्देश | UP Marriage Certification 2024 Guidelines

  • उत्तर प्रदेश विवाह आवेदन पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है।
  • हिंदी में आवेदन पत्र भरने के लिए संरचना हिन्दी टाइपिंग टूल, गूगल इन्डिक टूल व कोई भी अन्य यूनिकोड इनेबल हिंदी टाइपिंग टूल को इंस्टॉल करके अथवा हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न तैयारी आवश्यक कर लेनी चाहिए।
  • आवेदक को अपना और अपनी पत्नी का फोटो 40KB के कम साइज का जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
  • साथ ही आवेदक को पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा।
  • आवेदक को निवास के पते में वह पता भरना होगा जो अपने प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का अपलोड किया जाना आवश्यक है। साथ ही मोहल्ला/ गांव के ड्रॉपडाउन के विकल्प में यदि वंचित मोहल्ला, गांव का नाम उपलब्ध नहीं है, तो गांव के नाम के पते पर विकल्प भरना होगा। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। आवेदक को पत्नी का शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा।
  • अपलोड किए गए प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र अधूरा या त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
  •  शपथ पत्र को प्रमाणित करने के बाद ही अपलोड किया जाना चाहिए।

यूपी मैरिज सर्टिफिकेट के आवश्यक दस्तावेज | UP Marriage Certification Required Documents

यदि आवेदक की शादी हाल ही में हुई है या होने वाली है, तो उसे यूपी विवाह प्रमाण पत्र पंजीकरण से पहले कुछ दस्तावेजों का प्रबंध करना होगा। आवेदक को निम्नलिखित सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अटैच करने होंगे :

  • पति और पत्नी दोनों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • दोनों के मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • वर तथा वधू दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
  • पते का प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की अंक तालिका
  • नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो
  • एक विवाह की तस्वीर
  • सभी दस्तावेजों को स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए
  • विवाह का कार्ड

उत्तरप्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट 2024 ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया | UP Marriage Certification Online Registration 2024

  • यदि आवेदक उत्तर प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आवेदक को उत्तर प्रदेश ऑनलाइन पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर आवेदक को क्लिक करना होगा।
  • आधार कार्ड वाले उम्मीदवार को आधार आधारित आवेदन पर क्लिक करना होगा और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे आवेदन कार्यालय आधारित लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
  • उसके बाद आवेदक को नया आवेदन पत्र भरे लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आवेदक को अपना और अपनी पत्नी का आधार संख्या दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आवेदक के पास एक ओटीपी आ जाएगा, जिससे उसे वेबसाइट पर दर्ज करना होगा।
  • उत्तर प्रदेश ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने के बाद आवेदक को सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

मैरिज सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्यों के नव विवाहित लोगों को विवाह का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इसलिए इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदक को मैरिज सर्टिफिकेट का फॉर्म भरना होता है।

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