मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना की शुरुआत की है। यह उन लोगों के लिए है जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और आर्थिक तंगी के कारण सही प्रकार से अपनी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पाते, जिनके कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस योजना के शुरू होने से काफी लोगों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ है।
गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना पहले मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित होती थी, लेकिन अब इस योजना को स्वास्थ्य सुरक्षा कोष आरोग्य निधि के नाम से संचालित किया जा रहा है। इस योजना का लाभ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों और उनके परिवारों के सदस्यों को मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के सभी गरीब लोग या मजदूर जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत है वहीं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी उत्तर प्रदेश के वासी कोई भी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो वह अपना इलाज आसानी से करवा सकेंगे। इस योजना का संचालन प्रदेश सरकार द्वारा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश में लाखों ऐसे गरीब और सहायक नागरिक है, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और गरीबी के चलते हुए अपनी बीमारी का इलाज समय पर सही ढंग से नहीं करवा पाते जिसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
कभी-कभी दुर्घटना मैं ऐसे गरीब नागरिक अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज न करवा पाने के कारण अपना जीवन समाप्त भी कर लेते है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब नागरिकों को इन समस्याओं को समझा और उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया। इस योजना का लाभ कोई भी प्रदेश का गरीब नागरिक प्राप्त कर सकता है।
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गंभीर बीमारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। अब उसे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी संगठन या संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह घर बैठे हैं इस योजना के तहत इंटरनेट के माध्यम से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना 2024 का उद्देश्य | Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 : Objective
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब निर्धन असहाय नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस योजना के तहत गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जो गरीबी के चलते अपने गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं।
इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियां जैसे हृदय का ऑपरेशन गुर्दा ट्रांसप्लांट लिवर ट्रांसप्लांट मस्तिष्क का ऑपरेशन रीड की हड्डी का ऑपरेशन घुटने का बदलना और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का लाभ प्राप्त करके इलाज के लिए उसके परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
लाभार्थी का पूरा खर्च प्रदेश सरकार द्वारा ही निपटाया जाएगा। लाभार्थी किसी सरकारी अस्पताल अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकता है।
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गंभीर बीमारी सहायता योजना 2024 का लाभ | UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 : Benefit
- इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज मुफ्त में करेगी और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी।
- लाभार्थी सैया परिवार के किसी सदस्य का इलाज किसी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है।
- इलाज मैं होने वाले खर्चे का शत-प्रतिशत भुगतान बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा।
- यदि लाभार्थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता में इलाज करवाते हैं तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को ही दी जाएगी।
गंभीर बीमारी सहायता योजना 2024 के लिए पात्रता | UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 : Eligibility
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आर्थिक रूप से कमजोर होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है।
- सरकारी नौकरी पर कार्यरत ना हो आवेदक भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत ना हो।
- आवेदन करता या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति टैक्स न भरता हो।
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गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 : Document
- निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- निर्धारित प्रारूप-2 पर सूक्ष्म मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र।
- दवाइयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल वाउचर जो कि उस चिकित्सा या अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गए हो, जिसके द्वारा उपचार किया गया हो।
- यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
गंभीर बीमारी सहायता योजना 2024 हेतु आवेदन प्रक्रिया | Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 : Registration
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसके तहत आवेदन करना आवश्यक है। यदि आवेदक अपना या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का इलाज कराना चाहता है तो वह नीचे बताई गई प्रक्रिया को अपना सकता है और इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है:
- सबसे पहले इस विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा और इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म पर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी को अटैच करना होगा और आवेदक को दो प्रतियों में से आवेदन पत्र तैयार करना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी आवेदक को सही से भरनी होगी।
- पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म लेकर आवेदकों अपनी जिला कार्यालय में जमा कराना होगा या अब इस फॉर्म को साइट पर भी सबमिट कर सकता है।
- इसके बाद विभाग द्वारा आवेदक के आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और आवेदक के पात्र होने पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस तरह आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
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इस प्रकार यह योजना उन वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। कई लोग गरीबी के कारण और आर्थिक तंगी के कारण अपनी बीमारी का सही से इलाज नहीं करवा पाते। यह योजना गंभीर बीमारी के इलाज में होने वाले खर्चे के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्य को कोई भी गंभीर बीमारी हो जाए, तो आर्थिक तंगी के चलते उनका इलाज करवा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में श्रमिक तथा उसके परिवार को जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इन सभी मुश्किलों को नजर में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजनाओं को संचालित किया है। इस योजना के तहत जो भी खर्चा आता है,उसे सरकार इलाज के उपरांत सरकारी और निजी अस्पतालों के, जो नियंत्रण में आते हैं, उसकी पूर्ति कर देती है।
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